Passport Rules: बिना इस दस्तावेज के नहीं बनेगा पासपोर्ट, सरकार ने बदले नियम
अगर आप पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब पासपोर्ट आवेदन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है।
अगर आप पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब पासपोर्ट आवेदन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है।
नए पासपोर्ट नियम क्या हैं?
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1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्य होगा।
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कोई अन्य दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या स्कूल सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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जन्म प्रमाणपत्र केवल अधिकृत संस्थानों जैसे रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, नगर निगम, या 1969 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी होना चाहिए।
पहले पासपोर्ट नियम क्या थे?
पहले पासपोर्ट आवेदन के लिए कई दस्तावेजों को जन्म प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता था, जिनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट शामिल थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही वैध दस्तावेज होगा।
नए नियमों का उद्देश्य क्या है?
सरकार का कहना है कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य दस्तावेजी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है। इससे फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी और पासपोर्ट प्रक्रिया अधिक सुगम होगी।
पासपोर्ट आवेदन से पहले ध्यान देने योग्य बातें
✔ अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद हुआ है, तो पासपोर्ट आवेदन से पहले बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं।
✔ बर्थ सर्टिफिकेट केवल अधिकृत सरकारी एजेंसियों से जारी होना चाहिए।
✔ पहले से जारी पासपोर्ट पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
निष्कर्ष
अगर आप पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट पहले से तैयार रखें। नए नियमों के लागू होने से बिना जन्म प्रमाण पत्र के पासपोर्ट बनवाना संभव नहीं होगा। इसलिए जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लें और परेशानी से बचें।